मारपीट के आरोपीगण की जमानत निरस्त
जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 15.06.2020 के रात्रि लगभग 8 बजे की है, फरियादी भागो रैकवार ग्राम बराना स्थित अपने रहवासी मकान के बाहर मछली बेंच रही थी, गांव का ही रामदयाल कुशवाहा मछली लेने आया और मछली के पैसों पर से फरियादिया से वातावरण करने लगा इसी वातावरण को आधार बनाकर आरोपी रामदयाल, गोकली और अमित एक अन्य व्यक्ति के साथ फरियादिया को मॉ-बहिन की गांलियां देने लगे इतने में फरियादिया का पति भी घर से बाहर आ गया और उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया तो आरोपी रामदयाल कुशवाहा ने फरियादिया के पति भगवानदास को बाएं हाथ में कुल्हाड़ी मार दी तथा आरोपी गोकली ने फरियादिया के दाहिनें हाथ में लाठी मारी। आहतगण के चिल्लाने पर फरियादिया के ससुर रामकिशोरी, सास रज्जीबाई, देवर जगदीश बचाने के लिए आए तो उनके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की और आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए घटनास्थल से भाग गए। फरियादिया/आहतगण के द्वारा आरक्षी केन्द्र लिधौरा में मौखिकरूप से रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसके आधार पर थाना लिधौरा में अपराध क्रमांक 191/2020 अंतर्गत धारा 294, 323, 324,326, 34 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण ने अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु आज न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया उक्त जमानत आवेदन पर लोक अभियोजक श्री इमरत लाल अहिरवार ने अभियोजन की ओर से तर्क रखे कि मामला संगीन है तथा आहतगण को आई चोटें गंभीर प्रकृति की हैं एवं मामले में विवेचना अभी अपूर्ण है इसलिए आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। माननीय न्यायालय जतारा द्वारा लोक अभियोजक के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
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