मारपीट करने वाले पिता-पुत्र की न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त

जेएमएफसी न्याायालय भीकनगांव द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी पिता-पुत्र का जमानत आवेदन किया निरस्त ।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 03 अक्टूबर 2020 को फरियादी अजय पिता राधेश्याम निवासी बोरूठ जब घर में था तभी गांव का आरोपी आशीष पिता सुरेश आया और मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देते हुए फरियादी के घर के अंदर घुसकर उसका गला पकडकर घर के बाहर लाया और कहने लगा कि तेरे मौसी के लडके विजय ने मुझे गाली दी है इसी बात को लेकर आरोपी ने फरियादी के साथ लात-मुक्कों से मारपीट की। जब फरियादी की दादी कलाबाई बीच-बचाव करने आयी तभी आरोपी के पिता सुरेश ने फरियादी की वृद्ध दादी कलाबाई को ओटले से नीचे गिरा दिया जिससे उसे चोंट आयी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना भीकनगांव पर दर्ज करायी। आरोपीगण द्वारा जेएमएफसी न्‍यायालय भीकनगांव में जमानत आवेदन पेश किया जिसका विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीकनगांव सतीश सोलंकी ने किया जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यांयालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित


खरगोन। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 30 सितम्‍बर 2020 को पुलिस खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बिस्टान रोड नाका खरगोन में अवैध रूप से मदिरा बेची जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस खरगोन उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी जितेन्द्र पिता भगवान निवासी राजेन्द्र नगर खरगोन से 17 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के विक्रय करते हुये पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 17 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा जब्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34-क के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


Comments