मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

विदिशा 1 अक्टूबर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान कृष्णा अग्रवाल जिला विदिशा में आरोपीगण भानु चिराग, ऋषि चिराग, शिवराज चिराग कि जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया।


 मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल ने बताया कि रात करीब 9:00 बजे फरियादी अपने घर पर था, तभी तीनों आरोपीगण फरियादी के घर आए और गंदी गंदी गालियां देकर घर में घुस गए। ऋषि चिराग ने फरियादी को तलवार मारी जो अंगूठे में लगी। भानु चिराग ने डंडा मारा। फरियादी की पत्नी सविता सेन बचाने आई तो शिवराज ने उसे धक्का मार दिया जिससे वह नीचे गिर गई। तीनों आरोपीगण फरियादी को धमकी दी यदि थाने में रिपोर्ट की जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने तीनों आरोपी गढ़ के विरुद्ध थाना ग्यारसपुर मैं रिपोर्ट लेख कराई। पुलिस ने भा. द. बी.की धारा 294, 324,452,427,34 का मामला पंजीबद्ध किया। रिपोर्ट के आधार पर तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


शासन की ओर से आरोपी की जमानत आवेदन का विरोध एडीपीओ सुश्री गार्गी झा के द्वारा किया गया। तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णा अग्रवाल द्वारा आवेदन निरस्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया।


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