मांधाता में उपचुनाव, भीकनगांव व सनावद-बड़वाह की मदिरा दुकानें रहेगी बंद
खरगोन। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा उप निर्वाचन का मतदान एवं मतगणना दिवस पर मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। अपर कलेक्टर श्री बीएस सोलंकी ने बताया कि जिले की समीपवर्ती जिला बुरहानपुर एवं खंडवा में विधानसभा उपनिर्वाचन संपन्न होना है। वृत्त के प्रभारी अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिला बुरहानपुर की सीमा से 3 किमी की दूरी में जिले की कोई भी मदिरा दुकान संचालित नहीं है। वही जिला खंडवा की 3 किमी की परीधि में जिले की 8 मदिरा दुकानें संचालित है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला खंडवा की मांधाता विधानसभा सीट के उप निर्वाचन के लिए मतदान 3 नवंबर के परिप्रेक्ष्य में 1 नवंबर की शाम 6 बजे से 3 नवंबर को मतदान समाप्ति तक 8 मदिरा दुकानों के लिए एवं सीमावर्ती 3 किमी के क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस की अवधि में इस आदेश में वर्णित मदिरा दुकानों से मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
फरार आरोपी पर 2 हजार रूपए का इनाम घोषित
खरगोन। पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्रसिंह चौहान ने फरार आरोपी पर 2 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर 2019 को फरियादी गणेश पिता हगलुजी निवासी कोशीलाव थाना तखतगढ़ जिला पाली राजस्थान हाल मुकाम सांगवी खेत की गाडरे (भेड़) चोरी होने की रिपोर्ट पर थाना कसरावद में अपराध क्रमांक 579/19 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध होकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से फरार आरोपियों की जानकारी प्राप्त करने पर राकेश उर्फ राकु पिता भुलू तड़वी व इडिया पिता जगन तड़वी दोनों निवासी सादड़बन का होना बताया। प्रकरण की विवेचना करते फरार आरोपी राकेश उर्फ राकू की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए, लेकिन वह अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक श्री चौहान ने कहा कि फरार आरोपी राकेश को बंदी बनवाने या उसकी सही सूचना देने वाले को घोषित 2 हजार रूपए का इनाम दिया जाएगा।
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