लूट के आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती जिला भिण्ड के न्यायालय में लूट करने वाले आरोपी हंसराज सिंह द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी कन्हैया राठौर ने थाना उपस्थित होकर दिनांक 31/08/2020 को मय अपने पापा संतोष राठौर पत्नी व फूफा के साथ रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 30/08/2020 को वह अपने ससुर गुरूनारायण राठौर जो बीमार थे जिनको हम देखने के लिये भिण्ड आ रहे थे। एक मोटरसायकल सी.टी. 100 पर वह तथा उसकी पत्नी बैठे थे तथा दूसरी मोटरसायकल पैसन प्रो पर उसके पिताजी तथा उसकी मां व फूफा बैठे थे समय करीबन रात्रि 10 बजे का होगा जैसे ही वह मुरलीपुरा मोड़ से थोड़ा आगे पेट्राॅल पंप से थोड़ा पहले पहुंचा तो उसने अपनी मोटरसायकल रोक दी इतने में उसके पिता व मां एवं फूफा वीरेन्द्र मोटरसायकल से आगे निकल गये तभी एक पीछे से आ रही मोटरसायकल जिसका उसने नंबर व माॅडल नहीं देख पाया और उसकी मोटरसायकल के आगे लगा दी और उसी मोटरसायकल पर अज्ञात चार व्यक्ति थे जो मुंह पर कपड़े बांधे हुये थे और एक व्यक्ति ने उसका गला पकड़ लिया, दूसरे उसे पकड़ लिया और उसकी छाती पर कट्टा अड़ा दिया फिर सभी बोले कि तुम्हारे पास जो सामान है वो हमको दे दो। उसने देने से मना किया तो उसने देने से मना किया तो उनके साथ में खड़े तीसरे व चैथे व्यक्ति ने उसकी पत्नी का मंगल सूत्र, ब्रजवाला, खींचकर निकाल लिये और उसका ओपो कंपनी का मोबाइल जिसमें एयरटेल की सिम डली हुई थी एक अंगूठी सोने की 500 रूपये जबरदस्ती छीन लिये वह चिल्लाया तो उसके आगे जो निकल गये थे जो लौटकर वापस आये उन्हें आते देखकर वह चारों लोग मोटरसायकल से सुनारपुरा की तरफ भाग गये। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना देहात में अपराध क्रमांक 524/2020 धारा 392,34 भादवि एवं लूट डकैती एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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