लापरवाही पूर्वक ईलाज कर मरीज की जान लेने वाले आरोपी डॉक्टर की जमानत खारिज
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वाह द्वारा लापरवाही पूर्वक ईलाज कर मरीज की जान लेने वाले आरोपी डॉक्टर की जमानत आवेदन को खारिज किया ।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि फरियादी भूरेलाल निवासी बबलई के 19 वर्षीय पुत्र उदय को सर्दी जुखाम होने से बागोद के डॉक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा के क्लिनिक पर ईलाज करवाने गया था। डॉक्टर शर्मा ने दवाई गोली देकर पांच दिन बाद पुन: चेक करवाने के लिये अपने क्लिनिक पर बुलाया था। घटना दिनांक 28 दिसम्बकर 2017 को डॉ. शर्मा ने उदय को इंजेक्शन लगाया जिसके तत्काल बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी तो डॉ. शर्मा ने उदय को इंदौर लेकर जाने को कहा। परिजन जब उदय को डॉ. शर्मा के क्लिनिक बागोद से इंदौर ले जा रहे थे तो उदय ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट मृतक उदय के पिता भूरेलाल ने पुलिस थाना बलवाड़ा पर दर्ज करायी। पुलिस थाना बलवाड़ा ने डॉक्टर के विरूद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान के दौरान पाया कि डॉ. शर्मा होम्योपेथिक में डिप्लोमा धारी होकर एलोपेथिक इंजेक्शन मरीज उदय को लगाया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस थाना बलवाड़ा द्वारा आरोपी डॉ. प्रकाशचन्द्र पिता नंदराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया था जिसे बडवाह न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया था। आरोपी जेल में पहले से निरूद्ध है इस आधार पर उसने प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बडवाह के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक बडवाह चम्पालाल मुजाल्दे ने किया जिससे सहमत होकर न्यायालय बडवाह ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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