कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले अभियुक्त गणों की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजा*
विदिशा 1 अक्टूबर वीरेंद्र वर्मा न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील कुरवाई जिला विदिशा द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले अभियुक्त गणों की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजा।
मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 10/8/2020 रात्रि 8:30 बजे ग्राम छपारा थाना पठारी में फरियादी पवन सिंह पिता दौलत अहिरवार के साथ आरोपीगण प्रीतम अहिरवार, मौजी लाल, विजय अहिरवार ने मारपीट करते हुए विजय अहिरवार ने कुल्हाड़ी से फरियादी के सिर में मार दिया जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा। फरियादी द्वारा थाना पठारी में रिपोर्ट की थाना पठारी द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 117/2020 धारा 294,452,323,506/34 भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया और विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान फरियादी पवन अहिरवार के एक्स-रे रिपोर्ट पर से अभियुक्त गणों के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड विधान इजाफा कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
शासन की ओर से आरोपीगण की जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने किया एवं व्यक्त किया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है आरोपी को जमानत ना दी जाए तब माननीय न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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