कुल्हाडी से मारपीट करने वाले आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत  

लहार(भिण्ड)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपीगण मुकुट, सर्वेश, गोरेलाल निवसी-लहार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि फरियादी गोलू पुत्र हरीशंकर निवासी लहार ने घायल अवस्था में थाना आकर जुवानी रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 05/6/20 को उसके प्लॉट पर आरोपीगण सर्वेश कुशवाह, मुकुट सिंह, गोरेलाल निवासीगण लहार साफ सफाई कर कब्जा कर रहे थे। उक्त जमीन पर मैंने व मेरे पिताजी ने आरोपीगण से साफ सफाई करने को मना किया कि न्यायालय में केस चल रहा है अभी आप कुछ न करो इसी बात पर मुकुट सिंह, सर्वेश, गोरेलाल बुरी-बुरी गालियां देने लगे। हम लोगों ने गालियां देने से मना किया तो सर्वेश ने हमारे सिर में लाठी मारी इससे खून निकला। हमारे पिताजी हरिशंकर बचाने लगे तो गोरेलाल ने उनके पीठ में लाठी मारी। हमारी मां रामबेटी बचाने आई तो मुकुट ने एक कुल्हाडी हमारी मां के सिर में मारी जिससे खून निकाला। उक्त घटना की शिकायत फरियादी गोलू कुशवाह द्वारा थाना लहार में कराई गई। आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना लहार में अपराध क्रमांक 146/20, धारा 324,323,506,294,34 इजाफा धारा 326 भा.द.स. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।


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