किशोरी का अपहरण कर शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने वाले के साथी आरोपी की जमानत याचिका खारिज
बड़वानी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश से आरोपी अनिल पिता दानु उम्र 19 वर्ष निवासी केरमला थाना वरला जिला बड़वानी की धारा 363,366,376 भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 18.03.2020 को पिडिता अपनी बहन के साथ अपने गांव से मजदूरी करने के लिये जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी राजेश व उसका साथी अनिल दोनो मोटरसायकल से आये ओर पिडिता को जबरजस्ती मोटरसायकल पर बैठाकर बोले की तुम्हे जहाॅ काम पर जाना है वहाॅं उतार देगे। आरोपी राजेश ने पिडिता की बहन ओर आरोपी अनिल को थोडी दूर जाकर उतार दिया ओर पिडिता को जबरजस्ती जूनागढ गुजरात मोटरसायकल पर ले गया। पिडिता को शादी का झाँसा देकर गुजरात मे तीन महिने तक साथ में रखा उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। परिवार वालो ने थाना सेंधवा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई।पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी।अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमती इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।
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