किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
बड़वानी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा आरोपी जेकेश पिता सीका उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम भखड़ा, जिला बड़वानी की धारा 363, 366,376, 376(2)(च), 376(2)(आई),376(2)एन,342/34,506 भादवि एवं 3/4, 5/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 18.05.2020 को पीड़िता करीब प्रातः 04ः00 बजे के लगभग घर से बाहर निकली तभी अचानक आरोपी जेकेश और उसका साथी आये और पीड़िता का मुंह दबाकर पीड़िता को उठाकर घर से थोड़़ी दूर ले गये और आरोपी के साथी की मोटर साईकिल पर जबरदस्ती बैठाकर किसी पास के जंगल के सुने मकान में ले गये और पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया और उसका साथी वहाॅ से चला गया। आरोपी जेकेश ने पीड़िता को दो दिन तक शादी का व पत्नी बनाने का दबाव बनाया और पीडिता के साथ दो तीन दिन तक सुने मकान में दुष्कर्म करता रहा।परिजनों के तलाश करने पर पीड़िता का पता चला कि आरोपी जेकेश पीड़िता को कही भगाकर ले गया है।पीड़िता और आरोपी जेकेश को परिवार वाले पकड़कर लाये। पीड़िता ने अपने माता पिता को पुरी घटना बताई। परिवार वालो ने थाना पानसेमल में रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।
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