खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड 6 अक्टूबर न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर ट्रक छुड़ावाने वाले आरोपी संजीव कुमार यादव द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि अवैध तरीके से रेत का परिवहन कर रहे ट्रक को जप्त कर थाना देहात में अभिरक्षा में रखवाया गया था जिसका आवेदक मालिक हैं। आरोपी द्वारा सह आरोपी उक्त वाहन के चालक के साथ मिलकर खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उक्त वाहन को फर्जी तरीके से सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया। सह आरोपी सुनील कुमार यादव द्वारा बताया गया है कि जप्तशुदा ट्रक का कूट रचित रिहाई आदेश आवेदक संजीव यादव ने तैयार कर उसे दिया था तथा वह उसके साथ थाने गया था। इस प्रकार जप्तशुदा दो ट्रक को छुड़ाने के लिये खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी रिहाई आदेश आरोपी द्वारा तैयार किया गया उक्त घटना पर से थाना देहात भिण्ड द्वारा अपराध क्रमांक 295/17 धारा 420,467,468,471 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं।
Comments
Post a Comment