कट्टे से फायर व मारपीट कर गंदी-गंदी गांलिया देने वाले आरोपी की जमानत खारिज 

मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 25.06.2020 को समय करीब 7ः00 बजे शाम की बात है अमृत सिंह नरवरिया का दामाद रूपेश मेहगांव से हीरापुरा आ रहा था हीरापुरा रोड के ब्रेकर पर उसकी मोटर साईकिल उसके गांव के महेश सिंह नरवरिया की पत्नि व लड़की से टच हो गई थी। इसी बात पर विजय व राहुल सिंह नरवरिया फरियादी अमृत सिंह के दरवाजे पर आये और फरियादी व उसके दामाद को माँ-बहन की गंदी-गंदी गांलिया देने लगे गांलिया देने से मना किया तो विजय सिंह लाठी मारी जो उसके दांये हाथ की ऊंगली मे लगी और खून निकल आया दूसरी लाठी राहुल ने मारी जो दाहिने पैर के पंजा में मूँदी चोट आई फिर राहुल ने कट्टे से फायर किया। उक्त अपराध पर फरियादी की रिपोर्ट से आरोपीगण के विरूद्ध अप0 क्रं0 164/2020 धारा 336,323,294,506,34 भा0द0वि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।


            


 


       अभियुक्तगण विजय सिंह व राहुल की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (वास्ते अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव) ने आरोपी विजय सिंह व राहुल की अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।


 


 


 


 


                                                       


                                                        


                


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कीटनाशक दवाई पिलाकर हत्या करने वाले आरोपी सागर की अग्रिम जमानत खारिज 


 


भिण्ड। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय मे शराब छुड़ाने के बहाने ले जाकर कीटनाषक पिलाकर हत्या करने वाले आरोपी सागर सिंह उच्चारिया द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय भिण्ड के द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


     जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि थाना रौन पर मृतक फूल सिंह की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रं. 07/19 पंजीबद्ध किया गया, जिसकी विवेचना में पाया कि मृतक फूल सिंह को दिनांक 11/02/2019 को गुलाब सिंह, बबलू, चरन सिंह तथा सागर सिंह शराब छुड़ानें के लिए चार पहिया वाहन में बिठाकर भिण्डी बाबा के आश्रम रौन लेकर गये थे। रास्ते में मृतक फूल सिंह की तबीयत खराब होने से जिला अस्पताल भिण्ड ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयीं। जिस आधार पर थाना रौन के द्वारा अपराध क्रमांक 196/19 अपराध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बिसरा जांच रिर्पोअ में एल्यूमीनियम फास्फाईज नामक कीटनाषक होना लेख होने एवं मृतक परिजनों के द्वारा मृतक को चार पहिया वाहन में ले जाने वाले सभी लोगों पर शंका जाहिर होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना के दौरान आरोपीगण गुलाब सिंह, बबलू जाटव, चरन सिंह, सागर सिंह के द्वारा मृतकक को घर से जबरदस्ती गाड़ी मेें बिठाकर रास्तें में जहर खिलाना ज्ञात होने से आरोपी सागर सहित अन्य के विरूद्ध धारा 302 भादवि के अतिरिक्त धारा 364,328,34 भादवि का इजाफा किया गया।


 


 


             


   


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