कार में अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा कार में अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग महेश्वर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद रंग की कार में शराब गांवो मे दे रहा हैं। सूचना पर विश्वास कर टीम वाहन की तलाशी में महेतवाडा इटावदी रोड पर थीरकी ढाबे के पास पहुचे । जहा थोडी देर बाद एक सफेद रंग की कार जाते दिखी जिसका पीछा किया तो ड्रायवर कार को थीरकी ढाबे के पास मौके से छोडकर भाग गया। उक्त वाहन की गवाहो के समक्ष तलाशी लेने पर वाहन की डिक्कीे में बीयर और व्हीस्की विदेशी शराब जो नाप करने पर कुल 70.5 बल्क लीटर होना पाई गई। आबकारी विभाग महेश्वर द्वारा जांच में पाया गया कि वाहन क्रमांक एम.पी. 09- 1517 जिसमें उक्त शराब का परिवहन किया जा रहा था वह आरोपी भैरूसिंग पिता रामरतन निवासी इंदौर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जिस पर से उक्त शराब एवं वाहन को जप्त कर वाहन मालिक के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में मुख्य न्या्यिक मजिस्ट्रे ट खरगोन द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।
प्रकरण में आरोपी भैरूसिंग पिता रामरतनसिंह राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी जवाहर टेकरी इंदौर पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी धन्नालाल पिता सदिया उम्र 60 वर्ष निवासी नवलपुरा थाना मेनगांव के कब्जे से बिना लायसेंस के रखी 08 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
Comments
Post a Comment