जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त
भिण्ड न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी राजेश पुत्र जसराम के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी रामकरन बघेल ने जिला चिकित्सालय में इस आषय की देहाती नालशी लेख करायी कि 04-05 साल पहले उसने नरेश की मां रामादेवी से 01 बीघा 08 बिस्वा जमीन खरीदी थी जिसका वह न्यायालय से केस भी जीत चुका हैं। उस खेत में इस साल उसने बाजरा बोया हैं। दिनांक 14/08/2020 को वह तथा उसकी पत्नि सरवती, लड़की भूरी, लड़का संतोष व देवेन्द्र बाजरा निराने गये थे। जैसे ही वे लोग बाजरा निराकर खेत के बाहर निकले तभी राजेश, नरेश, सोनू व मोनू चारों आए गाली देकर बोले खेत में कैसे घुसे। उसने कहा कि खेत हमारा है तभी नरेश के लड़के सोनू उर्फ आकाश ने उसके बड़े लड़के देवेन्द्र के सिर में कुल्हाड़ी मारी, सिर में लगी खून निकलने लगा, राजेश ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी चोट होकर खून निकलने लगा, नरेश ने उसके लड़के संतोष के लठिया मारी जो उसकी पीठ व टांगों में लगी मुदी चोट आयी तब उसकी पत्नि सरवती व लड़की भूरी हम लोगो को बचाने आयी तो नरेश ने उनकी मारपीट की। सरवती के दायी कलाई में मुदी चोट आयी। चारों कह रहे थे कि फिर कभी खेत तरफ आये तो जान से मार देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना ऊमरी में अपराध क्रमांक 286/2020 पर धारा 323,324,294,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान 326 भा द वि का इजाफा किया गया।
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