जान से मारने नियत से हमला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

भिण्ड। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी डाॅ0 सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छोटेलाल शर्मा, उम्र-58 वर्ष, निवासी-ग्राम मछरया,जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी ने हमराह श्रीधर के बेहोशी हालत में थाना लहार में देहाती नालसी रिपोर्ट की कि श्रीधर और छोटेलाल से मुकदमा चल रहा है, जिसमें तारीख के लिए आज वह आ रहे थे कि मौजा ररी में काछी के टयूववैल के पास 10ः15 बजे आये तभी सड़क के किनारे शीशम के पेड़ के पास खंथी में से आरोपी सुरेश एवं अन्य सहआरोपीगण माउजर, बंदूक, फर्सा, कुल्हाड़ी लिये मिले और जान से मारने के आशय से श्रीधर व उसकी मारपीट कर दी जिससे चोटें आयीं हैं और बंदूक से फायर किया। असल कायमी हेतु पुलिस थाना मिहोना को भेजी गयी, जिस पर से थाना मिहोना के अप0क्र0 -16/91 धारा-307/34 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना उपरान्त धारा 307/34, 147, 148, 149 भा0द0वि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।


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