जान से मारने की नियत से फायर करने वाले सह आरोपी की जमानत हुई निरस्त     

लहार(भिण्ड)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी सरनाम उर्फ सन्ने पुत्र भोगीराम उम्र-45 वर्ष निवसी-ग्राम लालपुरा लहार की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि फरियादी प्रेम पाल सिंह ने दिनांक 03/10/20 को थाना लहार में शिकायत दर्ज कराई कि उसका भतीजा आशीष अपनी पल्सर मोटर साईकिल को अभियुक्त सन्ने से मांगने गया तो उसने आशीष की कॉलर पकड लिया। इसके बाद शाम करीब 7 बजे लला पुत्र बहादुर, सन्ने पुत्र भोगीराम, लोकेन्द्र, लाखन आये तथा चक्की पर मोटर साईकिल खडी करके रोड के दूसरी तरफ खडे होकर फरियादी को मां बहन की गांलिया देने लगे तथा लला पुत्र बहादुर सिंह ने फरियादी पर जान से मारने की नियत से फायर किया जो फरियादी के दाहिने पैर की जांघ में लगा तथा खून निकलने लगा। आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना लहार में अपराध क्रमांक 325/20, धारा 307,506,294,34 भा.द.स. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।


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