हत्या का प्रयत्न करने वाले अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त
जबलपुर। न्यायालय श्रीमान आरबी यादव अपर सत्र न्यायाधीश पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय थाना बेलखेड़ा के अपराध क्रमांक 277/2019 में आरोपी धीरेंद्र सिंह यादव धारा 307, 34 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 7-10-2019 को 2:30 बजे लगभग थाना बेलखेड़ा के अंतर्गत हनुमान मंदिर के अंदर फरियादी यशवंत सिंह को पुरानी बुराई को लेकर शिवा ठाकुर अपने अन्य दो साथियों के साथ हत्या करने एवं जान से खत्म करने की नीयत से फरियादी यशवंत सिंह के ऊपर गोलियों से फायर किया। फरियादी की पीठ, जांघ, कोहनी में गोली लगने से चोट आई। जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना बेलखेड़ा में दर्ज कराई। प्रभारी उपसंचालक/ जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।
श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के निवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त धीरज यादव की अग्रिम जमानत निरस्त की गई।
पिस्टल रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
जबलपुर। न्यायालय श्रीमान आर. बी. यादव अपर सत्र न्यायाधीश पाटन जिला जबलपुर कि न्यायालय थाना पाटन के अपराध क्रमांक 608/2020 मैं आरोपी रंजीत सिंह लोधी धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 13 /10/ 2020 की करीब 1:00 बजे के लगभग थाना पाटन के अंतर्गत जरिए मुखबिर की सूचना होने पर तस्दीक कर आरोपी रंजीत लोधी के कब्जे से एक पिस्टल जप्त की गई। जिसकी रिपोर्ट थाना पाटन में दर्ज कराई। प्रभारी उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। श्री श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के निवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रंजीत लोधी की जमानत निरस्त की गई।
फर्जी मार्कशीट बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त
जबलपुर। आवेदक अंकुर डागौर ने दिनांक 12/10/2020 को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक शिकायत आवेदन दिया गया। जिसमें बताया कि आरोपी प्रेम कुमार पवार, संजय यादव और अजय विश्वकर्मा द्वारा फर्जी मार्कशीट बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। आवेदक ने बताया कि शारदा चौक गढ़ा में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने इंदिरा शिक्षण संस्थान में प्रेम कुमार पवार द्वारा समाचार पत्रों में ऐड देखकर 10वीं 12वीं की परीक्षा दिलवाकर मार्कशीट उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें जबलपुर शहर सहित इनके तार दिल्ली तक जुड़े हुए है। इनकी मार्कशीट का 20 से 25000 रुपये लिए जाते हैं। उनके द्वारा दी गई मार्कशीट सिर्फ उन्हीं की वेबसाइट से खुलती है और उनकी वेबसाइट फर्जी है। उनके द्वारा बच्चों के भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 558/2020 धारा 420,465,467,468,120बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण अजय विश्वकर्मा एवं अन्य को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान विजय कुमार पाण्डे प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सारिका यादव ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगणो का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपीगणो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
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