घर से अवैध शराब विक्रय करने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे्ट खरगोन द्वारा घर से अवैध शराब का विक्रय करने वाले आरोपी को न्याययालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्डे से दण्डित किया गया 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 12 जुलाई 2020 को आबकारी वृत्त खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम पीपरखेडा में अपने घर से अवैध शराब का विक्रय कर रहा है। मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी छोटू पिता शिवराम प्रजापत उम्र 38 वर्ष निवासी पीपरखेडा अपने रहवासी मकान से अवैध शराब का विक्रय करता पाया गया। आबकारी वृत्त खरगोन ने आरोपी के कब्जे से 1 केन में भरी हुई 7 लीटर हाथभट्टी शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे‍ के समक्ष पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी एक्टो के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


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