घर पर आकर मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजा
रायसेन। माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वारा आरोपी 1. राजा पिता बारेवीर पूर्विया,2. राम ठाकुर पिता देवेन्द्र ठाकुर3. मनमोहन पिता बारेवीर पूर्विया4. लखन उर्फ़ हर्ष ठाकुर पिता देवेन्द्र सिंह ठाकुर, सभी निवासी ग्राम-डिब्बी, थाना-बाड़ी को घर पर आकर मारपीट करने के मामले मेंजेल भेजा I
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी के द्वारा थाना बाड़ी में इस आशय की रिपोर्ट की गई कि दिनांक 01-10-2020 को आरोपीगण ने फरसा एवं लाठियों से घर पर सभी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी Iजिसपर थाना बाड़ी द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 13-10-2020 को मान. न्यायालय के समक्ष पेश किया और ज्यूडिशियल रिमांड(JR) की मांग की जिसपर मान. न्यायालय द्वारा आरोपी की ज्यूडिशियल रिमांड(JR) स्वीकृत कर जेल भेजा गया I
नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्ती
रायसेन। माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, श्री मति सुरेखा मिश्रा गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आदेश दिनांक 10/10/2020 को पुलिस थाना मण्डीेदीप जिला रायसेन के अपराध क्रमांक 185/2020 अन्तर्गत भादसं धारा 363,366(क),376,376(3),506 भा.द.सं. एवं 3एल/4, पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 थाना मण्डीजदीप नाबालिग का अपहरण और बलात्कार का आरोपी संजय रावत, आयु 20 साल निवासी वार्ड नम्बमर 09 रामनगर गिट्टी फोड मोहल्ला मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन का जमानत आवेदन पत्र अन्त र्गत धारा 439 द.प्र.सं. निरस्त किया गया।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, विशेष लोक अभियोजक अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा गया और ई-विरोध पत्र प्रस्तुलत किया गया।
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन के संबंधी में अपनी आपत्ति प्रस्तु त करते हुए व्यक्त किया गया कि नाबालिग के जबरन अपहरण और बलात्कार के आरोपी द्वारा नाबालिग अभियोक्त्री/पीडिता द्वारा जबरन बलात्कार की रिपोर्ट किए जाने पर मामला पंजीबद्ध किया गया एवं अभियोक्त्री को दस्ततयाव करने पर पूछताछ से पता चला आरोपी संजय रावत माता पिता संरक्षकता से नाबालिग लगभग 15 वर्ष की अभियोक्त्री को ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार जैसा घृणित अपराध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी के साथ संलग्न दस्तावेजों और पीडिता के कथनों से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण सत्य है। और इसके अवलोकन द्वारा नाबालिग अभियोक्त्री का अपहरण एवं बलात्कार जैसे अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रकट होती है। अत: आरोपी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। और जमानत पर मुक्त किये जाने की दशा में अभियुक्त द्वारा पुन: इसी भांति का अपराध किये जाने की प्रबल संभावना है। अत: अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जाए। अभियोजन पक्ष की प्रस्तुति के आधार पर न्या यालय द्वारा आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का पाये जाने से आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आदेश में लिखा गया कि वर्तमान अभियोजन दस्ता वेजों के आधार पर आवेदक के विरूद्ध प्राथमिक तौर पर आरोपी के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध करने का आरोप परीलक्षित होता है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में निरंतर हो रही वृद्धि और समाज पर ऐसे अपराधों के पडने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए व प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। और आरोपी का तृतीय जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्तर किया गया।
देशी मदिरा अवैध रूप से बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना गौहरगंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी कृष्णथ कुमार को दण्डित किया गया एवं 2500/ रूपये का अर्थदण्डा एवं न्या यालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना गौहरगंज द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 22 देशी मदिरा प्लेन जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्ते करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीेकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2500/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
कच्ची मदिरा अवैध रूप से बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना मण्डीदीप में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी लक्ष्यापति आत्मज खूमसिंह भिलाला को दण्डित किया गया एवं 1200/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्याायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना मण्डीदीप द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 10 लीटर कच्चीं महुआ मदिरा जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जेा मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1200/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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