घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख दवारा बताया गया कि, दिनांक 23.10.2020 को न्यायालय श्रीमती सविता सिंह 15वें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप. क्र. 198/2018धारा 450, 376(2) (आई), 380 भादवि व धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते आरोपी संदीप पिता छगनलाल सोलंकी उम्र 25 साल निवासी-ग्राम चांदेर, इंदौर को धारा 376(2)(आई) भादवि में आजीवन कारावास व 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 4 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश किया गया एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 4000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 4 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने किया तथा धारा 450 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया व अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई। उनके दवारा उक्त प्रकरण में तर्क एवं बहस करते हुए एवं नवीन न्याय दृष्टांतों की ओर न्यायालय का ध्यानाकर्षित करवाया जाकर आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को उक्त दंड दंडित किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है पीड़ता की माँ फरियादी जो कि ईंट भ्टे पर काम करती थी घटना दिनांक 17.04.2018 को अपने पति के साथ ईंट भट्टे पर काम करने गई थी। घर पर उसकी लड़की अकेली थी दिन के करीब 02:30 बजे लगभग जब फरियादी अपने घर पर आई और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से संदीप दरवाजा खोलकर भागा और लड़की रोते हुए घर के बाहर आई और कहां कि ये लड़का जो अभी भागा है वह घर में घुस आया था उसने पेटी में रखे रूपये निकाले और मेरा मुंह दबाकर मेरे साथ बलात्कार किया और बोला कि यह बात किसी को बताई तो तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। उक्त पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नोट- दशहरा अवकाश होने से प्रेसनोट आज जारी किया गया।
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