घर में घुसकर महिला से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी धनीराम रैकवार निवासी ग्राम बेसरा थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना, जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना भानगढ़ आकर बताया कि वह घर पर सो रही थी और उसका पति घर से बाहर गया था। मुहल्ले का धनीराम रैकवार जिससे फरियादिया की पुरानी बुराई चल रही थी, ने फरियादिया के घर की लाईट काट दी और धीरे से उसके घर का दरबाजा खोलकर घर में आ गया। फरियादिया को कुछ आवाज सुनाई दी तो वह जाग गयी और आरोपी धनीराम रैकवार को देखकर चिल्लाने लगी तो आरोपी मारने के लिए हाथ में हंसिया लिये था जिससे फरियादिया की गर्दन में चोट आई। फरियादिया के चिल्लाने से उसके परिवार के अन्य सदस्य जाग गये और वही आ गये जिन्हे देखकर आरोपी जान से मारने की घमकी देते हुए भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट महिला द्वारा थाना भानगढ में लेखबद्ध कराई गयी। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी धनीराम रैकवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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