घर में घुसकर लौहे की रॉड से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया
विदिशा। श्रीमान राघवेन्द्र श्रीवास्वत जेएमएफसी गंजबासौदा द्वारा घर में घुसकर लौहे की रॉड से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा द्वारा बताया गया कि थाना त्योंदा पर दिनांक 16.04.2020 को सूचना मिली कि आहत रामसेवक को मारपीट कर सीएफसी त्योंदा लाया गया जिस पर से देहाती नालिसी पर अपराध क्रमांक 00/2020 धारा 452, 294, 325, 506, 188/34 भादवि पर लेख की। फरियादी रामसेवक ने बताया कि आरोपी रोहित कुर्मी पुरानी रंजिष के चलते आज दिनांक 16.04.2020 को जब में दोपहर के करीब 02ः30 बजे मेरे खेत वाले मकान पर चाय बना रहा था मेरी बहन और पत्नी गेहॅंू बिन रही थी तभी आरोपी रोहित कुर्मी निवासी चॉदामउ का एक और लडके के साथ मोटरसाइकिल से मेरे घर पर आये और मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर बोला ज्यादा नेतागिरी करता है आरोपी रोहित हाथ में लौहे की रॉड लिये था। मैने गली देने से मना किया तो रोहित कुर्मी ने मेरे सिर और हाथ में लौहे की रॉड मारी जिसे मेरे सिर से खून निकल आया और मेरे बाये हाथ की बीच की उगली कट गयी, मैं चिल्लाया तो मेरा लडका राजेन्द्र आया तो उसे देखकर वह जान से मारने की धमकी देकर मोटरसाइकिल लेकर भाग गये। थाना त्योंदा में असल कायमी अपराध क्रमांक 64/20 धारा 452, 294, 325, 506, 188/34 भादवि पर पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 20.10.2020 को न्यायालय में पेष किया गया। जिस पर आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से श्री गोंविद दास आर्य एडीपीओ, गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर से श्रीमान राघवेन्द्र श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्ेट प्रथम तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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