घर की अलमारी में रखे चेक को चुराकर धोखाधडी करने वाले आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका निरस्त।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा फरियादी के घर की अलमारी में रखे 324232/- के चेक को चुराकर धोखाधडी करने वाले आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका खारिज।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 03/08/2020 को आरोपी भोला पिता राजाराम गांगले उम्र 25 वर्ष निवासी राजपुरा द्वारा फरियादी जयंतीलाल पिता पुंजीलाल निवासी द्वारकाधाम कॉलोनी जैतापुर के खरगोन स्थित उसके घर की अलमारी में रखे एसबीआई बैंक राशि 324232/- रूपये का भरा हुआ चेक चुराकर उक्त चेक को चेक धारक के नाम से दूसरे व्यक्ति के खाते में भुनाकर राशि प्राप्त कर धोखाधडी की गई। जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना मेनगांव पर की गई। थाना मेनगांव द्वारा आरोपी के विरूद्ध चोरी एवं धोखाधडी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा अपनी द्वितीय जमानत याचिका माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जहां जमानत याचिका का विरोध अभियोजन द्वारा किया गया। अभियोजन के विधिक तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका निरस्त की गई।


 


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