दुष्कर्म व मारपीट करने वाले का आरोपीगणों का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा
विदिशा। श्रीमान वीरेंद्र वर्मा जेएमएफसी कुरवाई कोर्ट द्वारा दुष्कर्म व मारपीट करने आरोपी प्रदीप शर्मा और कुलदीप शर्मा का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया !
फरियादिया ने दिनांक 20/10/2020 को थाना कुरवाई में हाजिर होकर आरोपी कुलदीप शर्मा के द्वारा जबरन बलात्कार करने वावत् . एक हस्त लिखित आवेदन पेश किया है कि मेरी शादी 13 मई 2014 में हुई थी शादी के दो महीने बाद ही मेरे पति प्रदीप शर्मा मेरे साथ मारपीट करने लगे , एवं मेरे देवर कुलदीप शर्मा मेरे पति एवं ससुर के जाने के बाद मेरे साथ जबरन गलत काम करते है , मेरे देवर ने कई बार गलत काम किया , अभी आखरी बार मई में 15-16 को मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया था । मैं इस बात को विरोध करती हूं तो मेरा देवर मुझसे कहता है अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से खत्म कर दूंगा में रिपोर्ट करती हूं कि कार्यवाही की जाये । आरोपी के विरुद्ध धारा 376(2)n,323,506 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया और विवेचना में लिया गया आरोपी प्रदीप शर्मा और कुलदीप शर्मा को गिरफ्तारी किया गया और न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायालय द्वारा आरोपीगणों का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज गया।
अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया
(वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई सुनवाई)
विदिशा। विषेष सत्र न्यायाधीष अनुसूचित जाति/जनजाति श्रीमति माया विष्वलाल ने आरोपी राजकुमार पिता नरवद प्रसाद रजक उम्र 21 वर्ष निवासी सिलवानी जिला रायसेन की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजा। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत की याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा द्वारा बताया गया कि पीड़िता को दिनांक 29.10.2019 को आरोपी राजकुमार उर्फ गोलू रजक शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर अपने साथ अपने घर ले गया था और पीड़िता को अपने साथ 6 महिने तक अपने घर में रखा था। आरोपी राजकुमार उर्फ गोलू ने पीड़िता को होषंगाबाद में किराए के मकान में भी अपने साथ रखा और उसके साथ कई बार गलत काम किया। आरोपी का भाई पीड़िता के साथ मारपीट व गाली-गलौंच करता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। पीड़िता के दस्तयाव होने पर उसके बताए अनुसार दिनांक 20.08.2020 को घटना की एफआईआर धारा 366, 294, 323, 344, 506, 376(2)(एन) भादवि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v), 3(1)w-i), 3(1)( w-ii) का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए एवं आरोपी की कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी राजकुमार का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।
व्यपहरण कर बलात्संग के आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल
(वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई सुनवाई)
विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष पाॅक्सो के अधीन विषेष सत्र न्यायाधीष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी राहुल चैरसिया पिता ओमप्रकाष चैरसिया की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजा। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत की याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा द्वारा बताया गया कि पीड़िता ने अपने कथन में बताया आरोपी राहुल चैरसिया उसे व्यपहरण कर अपने साथ उज्जैन ले गया था और उसके साथ गलत काम किया था। उक्त घटना के संबंध में थाना सिविल लाईन विदिषा में आरोपी राहुल चैरसिया के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पाॅक्सो के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए एवं आरोपी की कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल चैरसिया का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।
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