दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी उसका पति काम से गांव में गया हुआ था। पीडिता अपने घर के बाहर बंधे मवेशियों को चारा डालने गई तो आरोपी आया और आरोपी ने बुरी नियत से पीडिता को पीछे से पकड कर खींचा। पीडिता चिल्लाई इस पर आरोपी ने पीडिता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जिससे पीडिता के दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी। चिल्ला चोंट की आवाज सुनकर पीडिता का देवर आया तो उसे देखकर आरोपी भागने लगा और भागते हुए आरोपी ने पीडिता को जान से खत्म करने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दर्ज करायी। पीडिता ने धारा 164 दप्रस के कथनों में आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के संबंध में बताया जिस पर से प्रकरण में धारा 376 भादवि का इजाफा किया गया। जमानत आवेदन पर आपत्ति राज्य की ओर से अति. लोक अभियेाजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान द्वारा वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर की गई।
60 लीटर कच्ची शराब के साथ पकडाये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी आनंद पिता कैलाश निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 23.09.2020 को पुलिस थाना सुनेरा में पदस्थ उपनिरीक्षक सचिन आर्य द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए रामपुरा जोड ग्राम सुनेरा स्थान पर गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से दो सफेद रंग की प्लास्टिक की केन से 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना सुनेरा में अपराध दर्ज किया गया। शासन की ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर की गई।
घर में घुसकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा पीडिता को घर में घुसकर बूरी नियत से पकडकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी ईश्वर पिता खीमाजी बागरी निवासी खेडा टुगंनी, थाना कोतवाली शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर दिनांक 30 सिंतबर 2020 को दर्ज करायी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
हनी ट्रेप की आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा हनी ट्रेप की आरोपी टीना मंडलोई पिता नंदकिशोर निवासी ग्राम मझानिया हाल हाट मैदान शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी शाजापुर पर दिनांक 28 सिंतबर 2020 को दर्ज करायी। विवेचना के दौरान आरोपी टीना मंडलोई को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।
लूट के आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर। न्यायालय सीजेएम शाजापुर द्वारा लूट के आरोपी मजहर उर्फ भूरा पिता आजाद खां निवासी चोबदाखाडी मस्जिद के पीछे शाजापुर हाल सिल्वर कालोनी इंदौर को जेल वांरट बनाकर जेल भेजा गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर दिनांक 12 सिंतबर 2016 को दर्ज करायी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।
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