दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को भेजा जेल
राजगढ़ । जिला न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अजली पारे राजगढ ने थाना राजगढ के अपराध कमाक 393/20 में नाबालिग बालिका के साथ् बलात्संग का अपराध कारित करने वाले अभियुक्त भगवान सिंह पिता रंगलाल निवासी कासी जिला राजगढ़ का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनाक 17.07.2020 को फरियादिया ने थाना आकर रिपोर्ट लिखवाई कि जब वह अपने घर के पास की खोयरी में शौच के लिए गई थी उसी समय भगवान सिंह वहा आ गया था। अभियुक्त भगवान सिंह ने पीडित बालिका को जमीन पर पटककर उसके साथ बलात्संग कारित किया था। फरियादिया चिल्लाई तो चिल्लाचोट की आवाज सुनकर उसकी दादी आ गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमाक 393/20 धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
इस प्रकरण में अभियुक्त भगवान सिंह ने न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव राजगढ द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी ने एक नाबालिक बालिका के साथ कुकृत्य किया है। प्रकरण अभी अनुसंधान में है यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया या ती अभियोजन की साक्ष्य प्रभावित होगी जिससे निश्चित ही न्याय के विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभियोजन कहानी और डीपीओ द्वारा दिये गये तर्को को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त भागवानसिंह की जमानत खारिज कर दी गयी है
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