धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को भेजा जेल

रायसेन। मान. न्या यालय न्याायिक मजिस्ट्रेपट प्रथम श्रेणी रायसेन, गैरतगंज जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी देवीप्रसाद तिवारी पुत्र राजकुमार तिवारी, आयु 46 वर्ष, निवासी तिली वार्ड नं. 46 सागर, वर्तमान निवासी रोजड़ा थाना उमरावगंज जिला रायसेन को धारा 34(1) म.प्र.आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर न्याजयालय उठने तक का कारावास एवं 2000 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया। 


 घटना का संक्षिप्तप विवरण यह है कि, आरोपी धाकड़ फरियादी के घर आया और भैंसे चराई की मजदूरी का पैसा मांगने लगा तो फरियादी ने कहा शाम को दूँगा तो इस बात को सुनकर आरोपी भैरो धाकड़ गंदी-गंदी गालियां देने लगा और गाली देने से जब फरियादी ने मना किया तो आरोपी भैरो धाकड़ ने कुल्हा ड़ी से फरियादी के बाएं हाथ पर वार कर दिया जिससे फरियादी को गंभीर चोट आयी।


उक्त घटना की जॉंच में थाना देवनगर ने पाया कि आरोपी भैरोसिंह पिता दरयावसिंह धाकड़ उम्र 45 वर्ष निवासी- ग्राम इमलीपानी थाना देवनगर का निवासी है। उक्तह आरोपी को दिनांक 09/10/2020 को माननीय जे.एम.एफ.सी् तहसील गैरतगंज जिला रायसेन के समक्ष पेश किया और माननीय जे.एम.एफ.सी. न्याएयालय ने उक्त आरोपी का जेल वारंट बनाकर जिला जेल रायसेन भेज दिया है। 


देशी मदिरा अवैध रूप से बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा


रायसेन। माननीय न्यापयालय सुश्री सरिता आर चौधरी जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना स0पुर में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी मुकेश को दण्डित किया गया एवं 1500/ रूपये का अर्थदण्डो एवं न्यांयालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।


इस मामले में राज्यं की ओर से न्यापयालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना सुल्तारनपुर द्वारा आरोपी के अधिपत्यय से 16 देशी मदिरा प्लेकन जप्तस किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्ता्वेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्यज से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्ती करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्ता ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जेा में रखना न्याुयालय में स्वीयकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्याेयालय उठने तक का कारावास एवं 2000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


मारपीट कर लूट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


रायसेन। माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वारा आरोपी चंद्रशेखरआत्मज कन्हैयालाल मेहरा, उम्र 40 वर्ष निवासी-पिपरियाका जमानत आवेदन निरस्त किया गयाI


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मान. न्यायालय JMFC बरेली के समक्ष आरोपी द्वारा मारपीट कर लूट का प्रकरण विचाराधीन है जिसमे आरोपी लम्बे समय से फरार चल रहा था Iआरोपी द्वारादिनांक 09-10-2020 को मान. न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई I उभयपक्ष को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गयाI


 


                                                                                                                                                                                                                                          


 


 


Comments