देशी मदिरा अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना मण्डीदीप में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी रामस्वरूप आत्मज श्री श्याम सिंह आयु 50 साल को दण्डित किया गया एवं 3000/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना मण्डीदीप द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 25 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेक जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्ते मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अवैध रूप से कच्ची मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी राजेश आत्मज छोटेलाल को दण्डित किया गया एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्डि एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 5लीटर कच्चीै देशी मदिरा जप्तर किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीयकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जुआ खेलने के आरोपीगण को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना नूरगंज में ताश के पत्तोंफ पर रूपयों की हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेलने वाले जुआरियों आरोपीगण 1-प्रदीप बारखने आत्मंज ताराचंद उम्र 25 साल 2-विनोद भराने आत्मेज शंकरलाल उम्र 38 3-निदेश आत्मज रामनारायण उम्र 34 साल 4-राजकुमार हरियाले आत्मज नारायण सिंह हरियाले उम्र 19साल 5-शंकरलाल आत्मज रामदीन कुशवाहा उम्र 36 साल 6-भीमसिंह आत्मज रामदीन कुशवहा उम्र 36 साल सभी निवासी गोतमपुर कॉलोनी थाना नूरगंज को दण्डित किया गया एवं 100/-100 रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना नूरगंज द्वारा आरोपीगण को जुआ खेलते रंगे हाथों पकडा गया और मौके पर उनके पास से ताश के पत्ते व रूपये नगद जप्त किये गये। और आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त गण द्वारा जुआ खेलने का अपना अपराध न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपीगण को न्यानयालय उठने तक का कारावास एवं प्रत्येक को 100/-100/ रूपये के अर्थदण्ड भुगताया गया।
महिला के साथ बुरा काम करने वाले आरोपी को जेल भेजा
रायसेन। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा आरोपी शंकरलाल कुशवाह S/O हलकन सिंह, 75 वर्ष निवासी ग्राम छातेर थाना उदयपुरा को महिला के साथ बुरा काम करने के मामले में जेल भेजाI
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादि ने दिनांक 20-10-2020 को थाना बरेली में इस आशय की रिपोट दर्ज करायी कि दिनांक 01-06-2020 को दोपहर में सभी लोग घर के बाहर थे तब वह घर में अन्दर कमरे में झाड़ू लगा रही थी तब उसके अजिया ससुर शंकरलाल ने कमरे में आकर दरवाजे की कुण्डी अन्दर से लगा दी और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया उसके बाद उसी दिन रात भी आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया और तीसरे दिन दोपहर में अकेले में जबरदस्ती बुरा काम किया और धमकी दी कि किसी को यह बात बताई तो करंट लगा कर जान से ख़त्म कर दूंगा I जब फरियादी हफ्ते भार बाद अपने मायके आई तो डरते-डरते अपने घर वालो को यह बात बताई उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई I फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्रमांक 381/2020 पर धारा 376(2) n, 506 भा.द.वि. दर्ज की और आरोपी को दिनांक 22-10-2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया एवं ज्युडिशियल रिमांड की मांग की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर आरोपी को दिनांक 22-10-2020 को जेल भेजा I
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