दहेज लोभी पति की अग्रिम जमानत निरस्त

 


                        


भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज पति विकास जैन द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया का विवाह विकास से दिनांक 21/06/2018 को हुआ था। फरियादिया के पिता ने अपनी सामर्थ के अनुसार सामान दिया था। शादी के 6 माह बाद से ही आरोपीगण प्लाॅट के लिये दो लाख रूपये की मांग करने लगे और बिजली, पानी के बिल उसके पिता द्वारा भुगतान करने की कहने लगे और फरियादिया की मारपीट की और फरियादिया को जरूरत का सामान देना बंद कर दिया। उसके हाथ का खाना, खाना बंद कर दिया। शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना दी। जब फरियादिया गर्भवती हुई तब बच्चे को गिराने के लिये कहा और जब फरियादिया ने नहीं किया तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और प्लाॅट के लिये पैसे की मांग की। फरियादिया ने थाने पर शिकायत की तो ससुराल के लोग उसे मना कर ले गये फिर उसी तरह परेशान करने लगे और आरोपी को इंदौर भेज दिया। पिछले डेढ़ वर्ष से फरियादिया मायके में रह रही हैं। दिनांक 05/10/2020 को फरियादिया एवं उसके परिवारजन ससुराल उसे लेकर गये तो सास-ससुर और देवर फरियादिया को गंदी-गंदी गालियाॅ देने लगे और जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन पर से थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 471/2020 धारा 498ए,294,506 सहपठित धारा 34 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत आरोपी विकास जैन, सुनीता, अंकित जैन व अनिल जैन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।


 


 


 


         


      


          


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