दहेज की मांग कर मारपीट करने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्त
भिण्ड न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज की मांग कर मारपीट करने वाले पति मनोज कुमार उर्फ सोनू द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाना देहात में दिनांक 17/09/2020 को उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादिया का विवाह मनोज के साथ दिनांक 24 जून 2011 को हुआ था। फरियादिया के पिता ने अपनी सामर्थ अनुसार दान दहेज फरियादिया को दिया था। जब विदा होकर फरियादिया ससुराल गयी तभी से आरोपी पति मनोज, सास लोंगबाई, ससुर जशवंत, देवर रवि अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और शारीरिक एवं मानसिक रूप से दहेज के लिये प्रताड़ित करने लगे और पिता से मकान बनवाकर देने के लिये कहा एवं पिता से पचास हजार रूपये लेकर आने के लिये कहा। दिनांक 05/09/2020 को फरियादिया की ससुर जशवंत, देवर रवि, पति मनोज, सास लोंगाबाई ने मारपीट की, जिससे फरियादिया को होश नहीं रहा। फरियादिया ने मां को फोन लगाकर सारी बात बतायी फिर फरियादिया का जिला अस्पताल भिण्ड में इलाज हुआ। फरियादिया ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। उन्होंने फरियादिया के ससुरालीजन आरोपीगण को समझाया, किंतु वे नहीं माने। उक्त रिपोर्ट पर से थाना देहात द्वारा अपराध क्रमांक 562/2020 धारा 498ए, 323 सहपठित धारा 34 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयीं और प्रकरण विवेचना में लिया गया।
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