चोरी की योजना बनाते पकड़े गए आरोपियों की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, दिनांक 20.10.2020 को न्यायालय श्री महेन्द्रपाल सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना विजय नगर के अप.क्र.843/2020 धारा 401 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण में से आरोपी आमिर शाह उर्फ गोल्डन पिता सलीम शाह तथा इरशाद उर्फ सनम पिता जाकिर खान के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ रीमा मौरे द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपीगण को छोडा गया तो उनके फरार होने की संभावना है, अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आरोपीगण का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है अत: आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मुखबीर से सूचना मिली कि तीन बदमाश टी.पी. के पीछे भमौरी इंदौर पर गोल घेरा बनाकर शराब पी रहे है व आपस में बात कर रहे है कि आज तनिष्क ज्वेलर पाकिजा के पास एबी रोड इंदौर की दुकान का शटर उचका कर उसमें रखा सोना-चांदी चुराना है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुचे जहां बताये अनुसार तीन व्यक्ति गोल घेरा बनाकर दुकान का शटर उचका कर उसमें रखे सोने चांदी को लूटने की बात कर रहे थे तभी उनमें से एक बदमाश पुलिस को देखकर चिल्लाया व सभी बदमाश भागने लगे जिन्हें घेराबंदी कर पकडा, उनसे नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम आमिर शाह उर्फ गोल्डन पिता सलीम शाह उम्र 22 साल निवासी 7/2 आलापुरा जूनी इंदौर, दानिश पिता जाकिर शेख उम्र 19 साल निवासी 6/2 आलापुरा रावजी बाजार इंदौर तथा इरशाद उर्फ सनम जाकिर खान उम्र 22 साल निवासी जूनी इंदौर का होना बताया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक लोहे की टामी, एक कटर, एक मोटरसायकिल मिली, उक्त सभी वस्तुओ को विधिवत जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर वापिस थाने आये, जहां आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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