चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। सुरेश कुमार नरगावे ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि न्यायालय जे.एम.एफ.सी सुश्री हर्षिता सिंगार शाजापुर द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ रामेश्वर पिता लक्ष्मीनारायण परमार का जमानत आवेदन मंगलवार को निरस्त किया गया।
फरियादी बलवंत सिंह पिता गोकुल सिंह परमार ने थाना सुंदरसी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह खेती किसानी का काम करता है। उसकी 15 कास्ता पाईप की छड़ें दिलीप उर्फ राजकुमार के मकान के पास रख दी थी। उक्त 15 छड़ों में से 10 छड़े रात को लगभग 1 बजे आरोपी पप्पू उर्फ रामेश्वर को ले जाते हुये योगेन्द्र पिता मांगीलाल परमार ने देखा था।
फरियादी ने पप्पू उर्फ रामेश्वर पिता लक्ष्मीनारायण परमार के विरूद्ध चोरी की रिपोर्ट थाना सुंदरसी पर लिखाई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुरेश कुमार नरगावे, द्वारा व्ही.सी. के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी महेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण गुरगेला निवासी झण्डा चौंक अकोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 23/09/2020 को फरियादी ब्रजेश शाम 6:30 बजे अपने घर के सामने रोड पर खडा था, तभी विक्की आरोपी विक्की और उसके पिता महेन्द्र आये और बोले की तेरे पीछे के मकान में मत आना तो फरियादी बोला मेरा मकान है, मैं आउंगा तो दोनों आरोपीगण ने अश्लील गाली गुप्ता की तथा विक्की ने लात घूसों से तथा महेन्द्र ने लठ फरियादी को सिर पर मारा जिससे खून निकल आया तथा दूसरी बार लठ मारा तो सीधे हाथ व कमर पर फरियादी को चोंट लगी। चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर देवेन्द्र, शेखर, एंव हेदर आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया आरोपीगण जाते जाते बोले की आज तो तुझे बचा लिया आईंदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया पर की थी। दिनांक 12/10/2020 को आरोपी का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
दहेज लोभी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी शेख मुकीम पिता शेख हकीम उम्र 22 वर्ष निवासी नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 08/09/2020 को सायं 05:10 बजे मृतिका राशिदा बी को जली हुई स्थिति मे ईलाज के लिए सिविल अस्पताल शुजालपुर सिटी लाया गया। उसकी हालत ज्यादा खराब होने से उसे ईलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। उसी दिन रात 09:20 बजे ईलाज के दौरान हमीदिया अस्पताल में उसकी मृतिका हो गई। मर्ग जॉच के दौरान साक्षीगण ने कथनो में बताया की आरोपी शेख मुकीम और जरीना बी मृतिका राशिदा से दहेज में फ्रीज,मोटरसायकल, सौफा आदि सामान नही लाने की बात पर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे। मृतिका का तलाक होने के बावजुद मृतिका को शेख मुकीम बहला फुसलाकर ले गया । आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 13/10/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी गौरव शर्मा उर्फ नान्टी पिता रविन्द्र शर्मा निवासी पटवा सेरी वार्ड नं 6 शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 27/09/2020 को रात्री करीब 09:30 बजे पीडिता व उसके पापा-मम्मी के साथ घर के बाहर टहल रही थी। पीडिता के पापा-मम्मी टहलते हुये घर के थोडे आगे निकल गये थे। पीडिता घर के सामने खडी थी तभी पडोस मे रहने वाला नान्टी उर्फ गौरव शर्मा आया और बुरी नियत से पीडिता का सीधा हाथ पकडा और बोला की तु मुझसे फोन पर बात किया कर। आरोपी जाते जाते बोला की यह बात अगर किसी को बतायेगी तो तेरे पापा को जान से खत्म कर दुंगा। इससे पहले भी पीडिता जब कोचिंग जाती थी ! तो आते जाते समय आरोपी उसका पीछा करता था लेकिन डर के कारण पीडिता ने यह बात अपने पापा मम्मी को नही बताई थी। घटना की रिपोर्ट पीडिता ने अपने पापा मम्मी के साथ थाना शुजालुपर सिटी पर लिखवाई। दिनांक 13/10/2020 को आरोपी का न्यायालय दवारा द्वितिय जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा आरोपी गंगाराम उर्फ धर्मेन्द्र0 राजपुत पिता बहादुरसिंह आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम छतगांव थाना सुनेरा जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन-पत्र भी निरस्त किया गया ।
रमेश सौलंकी, अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर द्वारा बताया गया कि थाना सुनेरा में पदस्थ् सहायक उपनिरीक्षक को दिनांक 04.10.2020 को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्य क्ति छतगांव चौसला जोड़ पर दो प्लास्टिक 40-40 लीटर की केनो को रोड़ पर रखे हुए है जिसमें हाथ भटृी की कच्ची अवैध शराब लिये किसी को देने के लिए बैठा है, मुखबिर की सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक मय फोर्स के साथ एवं राहगीर पंचानो को तलब कर छतगांव चौसला जोड़ पर पंहुचे जहॉं रोड़ किनारे एक व्याक्ति दो प्लास्टिक की केनो को लिये हुए बैठा हुआ था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर उसका नाम गंगाराम बताया तथा जिसके पास 2 केन में 35-35 लीटर कुल 70 लीटर हाथ भटृी कच्चीो शराब होना पाई गई । शराब रखने व बेचने का लायसेंस पूछा तो उसने नहीं होना बताया जिस पर सहायक उपनिरीक्षक द्वारा उक्त शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना वापस आये तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया । म.प्र. शासन की ओर से पैरवी निर्मलसिंह चौहान, अतिरिक्त लोक अभियोजक, शाजापुर द्वारा व्ही.सी. के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया ।
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