चोरी करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त
भोपाल। जिले के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती ज्योति राठौर के न्यायालय में आरोपी राज उर्फ अनवर सिंह नि. ईटखेडी भोपाल एवं आरोपी राजेश परमार पिता जसराम परमार नि. करोंद भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती विनीता विदुआ ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो आरोपियों के द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति हो सकती है, अत: आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया।
एडीपीओ. श्रीमती विनीता विदुआ ने बताया कि फरियादी तुषार तिमिल्सेना नि. चूनाभट्टी भोपाल ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 20.07.2020 को रात्रि करीबन 3:30 बजे फरियादी, उसकी मॉं, और भाई सो रहे थे । कोई अज्ञात व्यक्ति फरियादी के घर की बाउन्ड्री से कूदकर घर के पीछे के दरवाजे का कुंदा तोडकर घर के अंदर घुस आया तभी हलचल से फरियादी की मॉं की नींद खुली और वह चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर संभवत: दो चोर घर के पीछे की बाउंड्री कूदकर भागने लगे, अंधेरा होने के कारण फरियादी की मॉं उनहें सही से देख नहीं पाई। फिर फरियादी की मॉं ने फरियादी और उसके भाई को उठाया। सभी ने घर का सामान चेक किया तो घर में रखा सामान, सोने-चांदी के जेवरात एवं कुछ नगद राशि नहीं थे।
पुलिस ने उक्त अपराध थाना चूनाभट्टी के अपराध क्रमांक 323/2020 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया।
अवैध मदिरा की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भोपाल। जिला न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में अवैध शराब की तस्करी के आरोपी शाहरूख उर्फ अब्दुल रईस ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि वह निर्दोष है एवं उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुन: इस प्रकार के अपराधो में संलिप्ति होगा। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शाहरूख उर्फ अब्दुल रईस की जमानत निरस्त कर दी गयी।
एडीपीओ सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 26.09.2020 को रात्रिगश्त के दौरान आबकारी वृत्त को सूचना प्राप्त हुई कि क्रीम कलर की मारूति 800 कार क्रमांक एम.पी.09 एच बी 4825 में अवैध मदिरा का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर बेस्ट प्राइज के पास कार को चेक किये जाने पर 10 पेटी प्लेन मदिरा पाई गई। जांच उपरांत वाहन चालक शाहरूख के पास कोई वैध लाईसेंस नहीं पाया गया । अवैध मदिरा 500 पाव कुल 90 लीटर होना पाई गई। मामले में जप्तशुदा मदिरा 50 लीटर से अधिक है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त अपराध थाना आबकारी वृत्त के अपराध क्रमांक 83/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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