चोरी करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज
मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाॅंन द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 21/12/19 फरियादी और उसकी पत्नि रामबाई , उसकी माॅ कलावती रोज की तरह रात्रि करीबन 10 बजे रवाना खाना खा पीकर सो गये थे। मेरी पत्नि करीबन रात्रि 1 बजे खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी आवाज सुनकर जागी तो उसने देखा वहां अलमारी व बक्षें खुुले पड़े थे और सभी सामान विखरा हुआ पड़ा था। मैने और मेरी पत्नि सामान देखा तो काॅलर,चार चूड़ी,चार अॅगूठी सोने की व चाॅदी की करधोनी पुरानी इस्तेमाली कुल कीमत 45000 रूपये का कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया उक्त घटना थाना गोरमी मे अप0क्र0 371/2019 धारा 457,380 के तहत अपराध क्रमांक 319/2018 प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान पता लगा कि भूरा गुर्जर व धर्मा सिंह उर्फ धर्म सिंह आरोपी है ।
उक्त आरोपीगणों द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किये अभियोजन तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव द्वारा आरोपी भूरा गुर्जर एवं धर्म सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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