चोरी करने वाले आरोपीयों की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.10.2020 को श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. अम्बेडकर नगर के द्वारा अपराध क्रमाक 316/2020 धारा 380 भादवि में जेल में निरूद्व आरोपीगण रिजवान पिता रजाक खान उम्र 23 साल सिमरोल , सुभाष पिता गब्बूलाल जाटव उम्र 39 साल निवासी ग्राम मेंमदी व हरिराम िपता छतरसिह उम्र 24 निवासी भीकनगाव के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से श्रीमती संध्या उइके के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अारोपीयों को जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्षियों को डरायेंगे व धमकायेंगे तथा आरोपीयों के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं तथा प्रकरण की विवेचना शेष हैं। अत: आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि , दिनांक 21/10/2020 को फरियादी ने थाना आकर रिपोट दर्ज कराई की मैं आईआईटी इंदौर सिमरोल में कांट्रैक्टर का काम करता हूँ। मेरा अमृत कालोनी में बिल्डिंग का काम चल रहा हैं जिसके लिए मैनें एल्युमिनियम के सेक्सन करीब 3 टन, पेंमेंट मटेरियल 20 बकैटस, टायलेट फिटिंग व सेनेटरी फिटिंग 20 यूनिट का बिल्डिंग मटेरियल कार्य हेतु खरीदा था जौ मैंने अपनी अमृत कालोनी में स्थित प्लाट नम्बर 05 में रखा था दिनांक 12/10/2020 को मेरे भांजे अजीमूल अहसन ने मुझे फोन कर बताया कि, प्लाट न 05 रखा बिल्डिंग मटेरियल कोई अज्ञात व्यक्ति चदृर तोडकर उसमें रखा सामान चुरा ले गया हैं। रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
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