छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा जेल
बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश से आरोपी जितेन्द्र पिता दामा उम्र 26 वर्ष निवासी चैनपुरा थाना ठीकरी को धारा 294, 354, 506 भादवि के तहत जेल भेजा। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खाना मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 02.10.2020 को फरियादीया मजदुरी करके घर वापस आई और उसके घर के आंगन मे शाम करीब 06.30 बजे
नल से पानी भर रही थी, तभी उसके घर के सामने रहने वाला आरोपी जितेन्द्र पिता दामा आया और फरियादिया को बुरी नियत से पिछे से पकड़ा, फरियादीया घबराकर उससे छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगी तो छुड़ाने के दौरान फरियादिया के कपड़े भी फट गए ।भागने में फरियादिया घुटने के बल निचे गिर गई । बाद मे फरियादीया का लड़का घटना देख उसेे छुड़ाने आया, तो जितेन्द्र वहा से जाने लगा तथा जाते जाते माॅ-बहन की गाली देने लगा तथा बोला की अगर थाने पर रिपोर्ट करने गई तो जान से मार दुंगा। फरियादीया की रिपोर्ट पर से थाना ठीकरी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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