छेडछाड करने और महिला के कपडे खींचने वाले आरोपी को भेजा गया जेल
रायसेन। पुलिस थाना मण्डीदीप जिला रायसेन के द्वारा पीडित महिला की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर आरोपी जगदीश आत्मज राधेलाल अहिरवार उम्र 29 साल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को माननीय न्यायालय सुश्री सरिता आर चौधरी जेएमएफसी गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा निरस्त किया गया।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा गया और विरोध प्रस्तुत किया गया।
इस मामले में घटनाक्रम, इस प्रकार है कि आरोपी ने दिनांक 28/09/2020 के रात के 08:00 बजे पडोस में रहने वाली महिला से बच्चों की बात पर से झगड़ने के बहाने पहुंचकर महिला के साथ छेडछाड करते हुए उसके कपडे खींचकर उसे विवस्त्र करने की नियत से हमला किया था। महिला की शिकायत पर पुलिस थाना मण्डीदीप में अपराध क्रमांक 284/2020 अन्तर्गत धारा 354(ख) भा.द.सं. का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया कि अभियुक्त के खिलाफ गंभीर एवं नैतिक अधमता की प्रकृति का अपराध करने के आरोप हैं और उसके द्वारा पीडित महिला को डराने धमकाने और साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना है। आरोपी को जमानत पर मुक्त किये जाने की दशा में अभियुक्त द्वारा पुन: इसी भांति का अपराध किये जाने की भी प्रबल संभावना है। अत: अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जाए। अभियोजन पक्ष की प्रस्तुति के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का पाये जाने से आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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