छेड़-छाड़ करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

रायसेन। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा आरोपी प्रकाश पिता राजाराम मस्कोले उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिरवाडा बरेली, का छेड़-छाड़ करने के मामले में दिनांक 05-10-2020 को जमानत आवेदन निरस्त किया।


 प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाने में रिपोट दर्ज करायी कि जब वह सुबह 10 बजे घर में खाना बना रही थी तभी गावं का प्रकाश गौण घर के अन्दर आकर उससे गंदी बातें करने लगा और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, तब वह चिल्लाई तो आरोपी वहां से भाग गया और जाते हुये जान से मारने की धमकी दे रहा था I थाना बरेली द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 05-10-2020 को मान. न्यायालय के समक्ष पेश किया और आरोपी के द्वारा मान. न्यायालय के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जमानत आवेदन पर अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई। उभयपक्ष को सुनने के पश्चात मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 05-10-2020 को आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।


अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया


रायसेन। मान. न्यायालय श्रीमान् मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी हरिओम राय पुत्र कमल सिंह राय, आयु 32 वर्ष, निवासी- म.नं.45 बंगरसिया कलार मोहल्ला भोपाल, जिला भोपाल को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया। 


 घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 16.09.2020 को सांय लगभग 16:50 बजे आरक्षी केन्द्रप उमरावगंज के प्रधान आरक्षक संजीव त्यारगी को गश्त1 के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि आरोपी अवैध रूप से अपने कब्जे में देशी शराब 19 क्वाटर स्थित राजेश प्रजापति की दुकान के पास चिकलोद रोड़ में विक्रय हेतु/ आधिपत्य में रखा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया तो आरोपी के आधिपत्य से 19 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई। उसके द्वारा शराब अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त शराब जप्त की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्यक अन्वे‍षण पश्चापत अभियोग पत्र मान. न्यायालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्याधयालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया जाता है। 


मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500 रु. जुर्माना


रायसेन। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा आरोपी हीरालाल S/O रमेश अहिरवार, 26 वर्ष निवासी होली चौक बरेली को मारपीट करने के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500 रु. जुर्माना से दण्डित किया I


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी ने दिनांक 24-03-2014 को थाने में रिपोट दर्ज करायी कि रात्री के 9.30 बजे आरोपी हीरालाल उसकी टपरिया के सामने आया और माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। फरियादी की पत्नीै ने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे लाठी से मारा जिससे उसे चोंटे आईं और बोला की यहाँ से अपनी टपरिया हटा लेना नहीं तो तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा I थाना बरेली द्वारा विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया I जिस पर सुनवाई उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी न्यारयालय उठने तक की सजा एवं 500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया।


अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा एवं 1200 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया


रायसेन। मान. न्यायालय श्रीमान् मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी रामजान खान पुत्र मोहम्म्द सिकन्दर, आयु 20 वर्ष, निवासी- नित्या सेवा सोसायटी गांधी नगर भोपाल को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1200 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया। 


 घटना का संक्षिप्तग विवरण यह है कि, दिनांक 07.09.2020 को सांय लगभग 16:20 बजे आरक्षी केन्द्रप उमरावगंज के प्रधान आरक्षक संजीव त्यासगी को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि आरोपी अवैध रूप से अपने कब्जे में देशी शराब 14 क्वााटर स्थित रील फैक्ट्री के पास चिकलोद रोड़ में विक्रय हेतु/ आधिपत्य में रखा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया तो आरोपी के आधिपत्य से 14 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई। उसके द्वारा शराब अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त शराब जप्त की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वे‍षण में लिया गया। आवश्यक अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र मान. न्याायालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1200 रू. जुर्माना से दण्डित किया जाता है। 


आर्म्स एक्ट के स्थायी वांरट मे फरार आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजा


रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान उपदेश राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेगमगंज,जिला रायसेन द्वारा थाना सुल्ताानगंज अपराध क्रं.24/08, 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी प्रमोद पिता द्वारका प्रसाद, उम्र 30 वर्ष निवासी- गौरझामर जिला सागर को जेल भेजा।


 प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकरण है कि माननीय न्यायालय JMFC बेगमगंज के समक्ष आरोपी द्वारा 25 आर्म्स एक्ट के अपराध में प्रकरण विचाराधीन है जिसमें आरोपी लम्बे समय से फरार चल रहा था इसलिए मान.न्यायालय द्वारा आरोपी का स्थायी वारंट जारी किया गया। थाना सुल्तालनगंज द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर मान.न्या‍यालय के समक्ष पेश किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया।


 


 


 


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