बुराई पर से घर में घुसकर मारपीट करने वाले  आरोपीगण की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण भूपेन्द्र सिंह लोधी, दिनेश लोधी, गोपाल लोधी एवं दीपक लोधी सभी निवासी देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी ने शासन का पक्ष रखा। 


 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2020 को 08ः00 बजे आरोपी पप्पू पटेल से उसके भतीजे कमलेश पटेल का विवाद हो गया था उसी पर से रात करीब 09ः00बजे आरोपीगण भूपेन्द्र सिंह लोधी, दिनेश लोधी, गोपाल लोधी एवं दीपक लोधी आये और फरियादी को गंदी-गंदी गालिया देने लगे। फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो चारो आरोपीगण उसे लाठी से मारपीट करने लगे। फरियादी की पत्नि और माॅ बीच बचाव करने आयी तो आरोपीगण ने उनको भी लाठी से मारा जिससे उन्हे चोट आयी। परिवार के अन्य लोगों से भी आरोपीगण ने मारपीट की। फरियादी व अन्य सदस्य डर के घर के अंदर चले गये तो आरोपीगण उनके घर के अंदर घुस आये और मारपीट की। जिससे फरियादी व अन्य सदस्यों को चोट कारित हुई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना देवरी मेें लेखबद्ध करायी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण भूपेन्द्र सिंह लोधी, दिनेश लोधी, गोपाल लोधी एवं दीपक लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


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