बिना लाईसेंसी पिस्टल रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

 मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 09.10.2020 आर0 मेहताब सिंह मय फोर्स के भारौली तिराहे पर चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर से भारौली खुर्द तिराहा भारौली रोड से आरोपी राजकुमार ओझा पुत्र रामजीलाल ओझा निवासी शास्त्री नगर बी ब्लाॅक काॅलोनी भिण्ड के एफ 32 पी के पिस्टल मय जिन्दा राउण्ड बिना लाईसेंसी रखे हुये था। उक्त अपराध पर थाना भारौली अप0 क्र0 84/2020 धारा 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से आरोपी राजकुमार ओझा पुत्र रामजीलाल ओझा को जेएमएफसी मेहगांव द्वारा न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा गया।


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