भैंस चोरी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

 लहार(भिण्ड)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी बालिकराम उम्र-30 वर्ष पुत्र रामदास निवासी गुहीसर की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


         अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक 04/08/20 को फरियादी जयप्रकाश सिंह अपनी सात भैंसों को चराने के लिए नदी किनारे ले गया था। उस दिन करीब दिन के 12 बजे महावीर नाई, बल्का खटीक, कमलेश गुर्जर, रवि पवैया, दीपू यादव नामक व्यअक्ति वहां घूमते हुए दिखाई दिए। फरियादी के अनुसार ये लोग पहले भी गांव की भैंस चुराकर ले गये थे और पैसा लेकर भैंसों को छोडा था। फरियादी खाना खाने के लिए घर चला गया था और जब वह लौट कर आया तो उसके भाई सतेन्द्रर ने बताया कि उनकी भैंस नहीं मिल रही हैं। तब उन्होंकने भैंसों को तलाश किया। दिनांक 12/8/20 को रवि पवैया और कमलेश गुर्जर से फोन किया तो उन्होंंने बताया कि भैंसे उन्हों ने चुराईं हैं और 50 हचार रूपये लेकर आ जाओ। फरियादी जब रवि पवैया के घर गया तो वहां उसके अन्य साथी बैठे मिले जिन्होंंने फरियादी से 50 हजार रूपये पहले लाकर देने की शर्त पर भैंस देने को कहा। फरियादी ने उक्तन घटना की शिकायत आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना लहार में अपराध क्रमांक 256/20, धारा 379,215 भा.द.स. के अंतर्गत पंजीबद्ध कराई।


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