बेटे ने की अपने ही पिता की सिर में लठ्ठ मारकर हत्या
बेटे बहु को घर से बाहर निकालने की बात को लेकर चल रहा था विवाद
बड़वानी। बेटे द्वारा सर में लठ्ठ मारकर अपने ही पिता की हत्या करने के मामले में पुलिस थाना बड़वानी के द्वारा आरोपी अर्जुन पिता स्वर्गीय किशोर निवासी ग्राम पिपलाज थाना बड़वानी को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन के समक्ष प्रस्तुत किया गया,न्यायालय द्वारा आरोपी को केंद्रीय जेल बड़वानी भेजे जाने का आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 16/10/2020 को शाम 7 बजे ग्राम पिपलाज में मृतक पिता किशोर और पुत्र अर्जुन के बीच बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकालने की बात को लेकर झगड़ा हो रहा था।आरोपी बेटे अर्जुन ने अपने पिता के साथ मारपीट की व अपने पिता को झगड़े में सिर में लठ्ठ मार दिया जिससे मृतक किशोर को सर में दायीं तरफ चोट आई।रात्रि में मृतक किशोर की तबियत ज्यादा खराब हो गई ,उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।स.उ.नी. आर. के. लोवंशी थाना बड़वानी द्वारा मर्ग कायम किया गया।मर्ग जाँच पश्चात आरोपी के विरुद्ध F I R पंजीबद्ध की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया।
मकान की आड़ में सट्टा खिलाने वाले सटोरिये पर न्यायालय ने लगाया 1000/- रूपये का जुर्माना
बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा अपने फैसले मे आरोपी बाबूलाल पिता तुलसीराम ठाकरे उम्र 30 वर्ष निवासी रागपुरे महाराष्ट्र को धारा 4(क) द्युत अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 25/08/2020 को थाना पानसेमल पर पदस्थ पुलिस को दौराने कस्बा भ्रमण करते हुए मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति धानक मोहल्ला पानसेमल में एक मकान की आड में बैठकर लोगो से हारजीत का दाव लगाकर सट्टा अंक पर्ची में लिख रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहॅुचे जहां देखा कि लोगों की भीड हुई थी जिसमें से एक व्यक्ति लोगों से रूपये लेक उनको पर्चीया दे रहा था पास में पहुॅंचते ही वहाॅं पर उपस्थित लोग पुलिस को देखकर भाग गये व सटटा अंक लिखने वाले व्यक्ति को फोर्स तथा पंचों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बाबूलाल पिता तुलसीराम ठाकरे उम्र 30 वर्ष निवासी रागपुरे महाराष्ट्र का होना बताया। आरोपी के कब्जे से नगदी 1110/- रूपये एवं सट्टे संबंधी अन्य सामग्री जप्त की गयी। आरोपीे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 4(क) द्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
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