बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
जबलपुर न्यायालय आर. बी. यादव अपर सत्र न्यायाधीश पाटन जिला जबलपुर कि न्यायालय थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 279/2020 मैं आरोपी सविता राजपूत वगैरह धारा 373,366,376(1)एन, 376(2) भादवि 5,7 पॉस्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 15/09/2020 को मुकेश चौहान जो कि रिश्ते में चाचा लगता था। नटवारा के पास भगाकर ले गया था। जो दिनांक 16/09/2020 को नरसिंहपुर से दस्तयाब हुई । जिसकी रिपोर्ट थाना शहपुरा में दर्ज कराई। प्रभारी उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। श्री श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के निवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत निरस्त की गई।
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