बहला फुसलाकर लड़की को भगाकर ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
रायसेन। मान0 न्याोयालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी बंटी उर्फ विनोद आत्मज मनोहर सिंह, निवासी ग्राम मेंडिया तहसील हाटपिपल्या जिला देवास म.प्र. को धारा 363, 366-ए, 376(2)(एन) भा.द.सं. एवं 5/6 POCSO Act में अपराध की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की ओर से प्रस्तुात जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।
इस विͯषय में राज्य की ओर से श्री अनिल मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, अभियोक्त्री के पिता द्वारा दिनांक 19.12.2019 को पुलिस थाना उमरावगंज में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि वह मेहनत-मजदूरी करता है उसकी तीन लड़कियां हैं, दिनांक 18.12.2019 को वे सब खाना खाकर रात के करीब 9 बजे दहलान में पलंग पर सो गये थे। सुबह करीब 5 बजे उठकर देखा तो उसकी बड़ी पुत्री अभियोक्त्रीे अपने बिस्तर पर नहीं थी। अभियोक्त्रीे के पिता को लगा कि हाथ-मुंह धो रही होगी लेकिन इसके बाद भी अभियोक्त्री घर पर नहीं दिखी। तब उसने गांव में इधर-उधर एवं रिश्तेेदारी में मोबाईल फोन पर अभियोक्त्री का पता किया जिसका कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि उसकी पुत्री अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्याक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है।
अभियोक्त्री के पिता द्वारा थाना उमरावगंज में गुम इंसान सूचना क्रं. 25/2019 दिनांक 19.12.2019 को रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के दस्तयाब होने के उपरांत उसकी माता के सुपुर्द कर दिया गया। अभियोक्त्री द्वारा अपने कथनों में आरोपी गलत काम किया जाना बताया है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मान. न्या यालय द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्ते किया गया।
अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
रायसेन। मान. न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी भैयाराम रजक को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्तन किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, आबकारी वृत्त बरेली जिला रायसेन द्वारा अपराध क्रं. 315/2020 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में 81 बल्क लीटर शराब जप्त होना दर्शाया गया है। आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, प्रकरण में जप्त शुदा शराब की मात्रा एवं प्रकरण की प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत दी जाना उचित नहीं है। मान. न्याया. द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।
अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया
रायसेन। मान. न्यायालय श्रीमान् मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी रामसेवक बौद्ध पुत्र जालिम सिंह राय, आयु 48 वर्ष, निवासी- म.नं. 876 बी सेक्टर 100 क्वाटर पिपलानी, जिला भोपाल को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 07.09.2020 को सांय लगभग 04:42 बजे आरक्षी केन्द्रय उमरावगंज के प्रधान आरक्षक नंदकिशोर को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि आरोपी अवैध रूप से अपने कब्जेे में देशी शराब 17 क्वाटर स्थित प्रतीक्षालय चक उमरावगंज जोड़ के पास ग्राम रोजड़ा पर विक्रय हेतु आधिपत्य में रखा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया तो आरोपी के आधिपत्य से 17 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई। उसके द्वारा शराब अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त शराब जप्त की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्यक अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र मान. न्यायालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया जाता है।
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