बहला फुसलाकर लड़की को भगाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रायसेन। मान0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी आजा‍दसिंह सहरिया, आयु 20 वर्ष आत्माज पप्पूसिंह सहरिया, निवासी ग्राम कुदबई तहसील रायसेन जिला रायसेन म.प्र. को धारा 376, 376(ए)(बी), 376(2)(एन) भा.द.सं. एवं 5(एल)/6 POCSO Act में अपराध की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की ओर से प्रस्तुात जमानत आवेदन को निरस्तस किया गया।


इस विͯषय में राज्य की ओर से श्री अनिल मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्युम से उपस्थित रहे।


 घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, अभियोक्त्री के पिता द्वारा दिनांक 25.04.2020 को पुलिस थाना रायसेन में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22.04.2020 को रात 11 वह, उसकी पत्नीर एवं उसकी पुत्री अभियोक्त्री खाना खाकर सो गये थे। दिनांक 23.03.2020 को सुबह 06 बजे सोकर उठे तो देखा कि घर में अभियोक्त्री नहीं थी। अभियोक्त्री जिसकी उम्र 11 वर्ष 8 माह है उसको दिनांक 25.04.2020 तक आसपास व रिश्तेदारी में तलाश किया गया, वह बिना बताये कहीं चली गयी जिसका पता नहीं चला है। अभियोक्त्री के पिता ने ग्राम कुदबई में एक खेत की रखवाली ली थी, तो कुदबई गांव का आजाद सहरिया का उसके घर आना जाना था। उसे शंका है कि उसकी पुत्री अभियोक्त्री को आजाद सहरिया बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। 


अभियोक्त्रीे के पिता द्वारा थाना रायसेन के अपराध क्रं. 157/2020 अंतर्गत धारा 363 भादंसं. की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। उक्तक रिपोर्ट के पर से पुलिस थाना रायसेन में गुम इंसान सूचना क्रं. 20/2020 दिनांक 25.04.2020 लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के दस्तयाब होने के उपरांत उसकी माता के सुपुर्द कर दिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना रायसेन में प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 


प्रकरण के अवलोकन में दर्शित है कि पीडि़ता के शैक्षणित दस्तावेजों के अनुसार उसकी आयु लगभग 11 वर्ष 08 माह है। अभियोक्त्री द्वारा अपने कथनों में उसके और आरोपी के बीच तीन-चार बार लैंगिक संबंध बनाने के बारे में बताया है। अत: पीडि़ता की आयु एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मान. न्यांयालय द्वारा आरोपी आजाद सहरिया की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्तं किया गया।


अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा एवं 1500 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया


रायसेन। मान. न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी राजू पिता बलरामसिंह धानक, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम बरबटपुर, जिला रायसेन को धारा 34(1) म.प्र.आबकारी अधिनियम में दोषी पाये जाने पर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1400 रू. जुर्माना से दण्डित किया गया। 


 घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 16.08.2020 को समय 10:00 बजे स्थाजन गोपालपुर बायपास के पास रायसेन पर आरोपी के आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा पत्र/ परमिट के एक सफेद थैली में 17 पाव देशी मदिरा शराब रखी पाई गई। उसके द्वारा शराब अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त शराब जप्तर की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्य क अन्वेषण पश्चाोत अभियोग पत्र मान. न्या‍यालय में पेश किया गया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास की सजा तथा 1400 रू. जुर्माना से दण्डित किया जाता है। 


अवैध रूप से देसी पिस्तौल और कारतूस लेकर घूमने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत 


रायसेन। माननीय न्यायालय सुश्री सरिता आर चौधरी जेएमएफसी गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा पुलिस थाना औ0क्षे0 सुल्तारनपुर जिला रायसेन द्वारा अवैध रूप से देसी पिस्तौेल और कारतूस लेकर घूमने वाले आरोपी उमाशंकर उर्फ जीतू आत्म‍ज केवलराम मेहरा उम्र 25 साल का अन्तर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। 


इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा ।


 घटना का सांक्षिप्तप विवरण इस प्रकार है कि, अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए व्य,क्तो किया गया कि, अभियुक्त को पुलिस थाना सुल्तानपुर में अपराध क्रमांक 136/2020 अन्तर्गत धारा 25(3) एवं 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में अवैध रूप से पेंट के बेल्टा में एक लोहे का देशी कट्टा 315 बोर का, जिसे खोलने पर एक 315 बोर का कारतूस फंसा पाया। जिसे गिरफ्तार किया गया। उपर्युक्त तश्दीक के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को रंगे हाथों पकडा गया, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध किया जाना प्रथम दृष्टंया दर्शित होता है, और जमानत पर मुक्त किये जाने की दशा में अभियुक्त द्वारा पुन: इसी भांति का अपराध किये जाने की प्रबल संभावना है। अत: अभियुक्त‍ को जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जाए। अभियोजन पक्ष की प्रस्तुति के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का पाये जाने से आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


फर्जी ऋण पुस्तिका लगाकर लगाकर आरोपी की जमानत कराने वाले के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश


रायसेन। मान. न्यायालय श्रीमान जयप्रताप चिड़ार, न्यायिक मजिस्ट्रेयट प्रथम श्रेणी रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा कूटरचित ऋण पुस्तिका लगाकर जमानत कराने वाले आरोपी रंजीत पुत्र भैयालाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रातातलाई तहसील व जिला रायसेन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। 


मीडिया प्रभारी (अभियोजन) श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी जिला रायसेन ने बताया कि, आपराधिक प्रकरण क्रमांक 130/ 2020 मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध छुट्टली उर्फ अकरम अली आदि में जमानतदार रंजीत पुत्र भैयालाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रातातलाई तहसील व जिला रायसेन ने आरोपी छुट्टली उर्फ अकरम की 50,000 रुपए की जमानत दिनांक 20.03.2020 को मान. न्यायालय में भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक एलडी 218789 पर प्रस्तुत की थी। मान. न्यायालय ने उक्त मूल ऋण पुस्तिका को जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायसेन से कराये जाने पर उक्‍त ऋण पुस्तिका उनके कार्यालय से जारी नहीं होने से कूटरचित पाई गई। जमानतदार रंजीत द्वारा न्यायालय के साथ छल करके बेईमानी पूर्वक कूटरचित ऋण पुस्तिका को असली के रूप में उपयोग कर छल कारित किया है। आरोपी जमानतदार रंजीत पुत्र भैयालाल का कृत्य धारा 420,465,467,468,471 भा.द.सं. के तहत दण्डतनीय अपराध है। मान. न्यायालय ने थाना कोतवाली रायसेन को निर्देशित किया कि उकत जमानतदार रंजीत के विरूद्ध उक्ता धारा के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करें और न्यायालय को अवगत करायें।  


 


 


 


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