अवैद्य रेत उत्खनन के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया घटना दिनांक 08 सितम्बर 2020 को चौकी देरी में पदस्थ उप-निरीक्षक मनोज द्विवेदी, पुलिस स्टॉफ के साथ भ्रमण हेतु खेरा मातौल तरफ रवाना हुए। भ्रमण दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ‘’ खेरा तिगैला में, साधनी नदी घाट मातौल तरफ से कुछ लोग, दो पॉवर-ट्रेक ट्रेक्टर मय ट्राली जिसमें चोरी से रेत उत्खनन कर, भर रहे हैं ’’। उक्त सूचना पर चौकी देरी उनि मनोज द्विवेदी मय पुलिस स्टॉफ के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे और पाया कि कुछ लोग दो पावर-ट्रेक ट्रेक्टर जिसमें लगी ट्राली में चोरी से रेत उत्खनन कर, भर रहे हैं। उक्त आधार पर चौकी देरी के उ.नि. ने ट्रेक्टर-ट्राली की जब्ती बनाना प्रारंभ की तभी दो व्यक्ति जो अपना नाम इमरान खान व संजू खान निवासी खरगापुर बता रहे थे, जो अपने ड्राईवर से बोले कि तुम ट्रेक्टर पर बैठो और ले चलो। उक्त आरोपीगण पुलिस वालों को बुरी-बुरी गालियां देकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगे। मौके से एक ट्रेक्टर मय ट्राली भगाकर ले गए एवं एक ट्रेक्टर मय ट्राली जिसमें रेत भरी थी, को मौके पर छोड़ गए थे जिसको जब्त कर आरोपीगणों के विरूद्ध थाना चौकी देरी PS कुड़ीला में अपराध क्र० 287/2020 अंतर्गत धारा 353, 379, 294, 34 भा.दं.सं. एवं 53(ख) खनिज गौंड अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान अभियुक्त ट्रेक्टर मालिक लक्ष्मी राजपूत पिता बाबूलाल निवासी खरगापुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी कर रही अभियोजन अधिकारी कु० प्रेरणा योगी ने अपने विधिसम्मत तर्क रखकर जमानत आवेदन का विरोध किया। अभियोजन के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
Comments
Post a Comment