अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्याायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 09.03.2020 को पुलिस मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम मागरूल में पंचायत भवन के पास अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी गणेश पिता तोताराम निवासी मागरूल बुजुर्ग के पास से 16 क्वाेर्टर देशी प्लेेन मदिरा विक्रय करने हेतु अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के आरोपी के आधिपत्य में रखी हुई पायी गयी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र् कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


 


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