अवैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

अधारताल पुलिस द्वारा आरोपी प्रतीक जायसवाल से 4 लीटर कच्ची महुआ शराब पकड़ी गई जिससे बहुत ही तीक्ष्ण गंध आ रही थी जो मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त प्रतीत हो रही थी शराब के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी के पास कोई जवाब नहीं था। आरोपी के विरूध्द थाना अधारताल में अपराध क्रमांक 999/2020 धारा 34(क) एवं 49(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया । आरोपी प्रतीक जायसवाल को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान सुरेश सिंह जमरा प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री केजी तिवारी ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


 


                                          


                                           


Comments