अवैध शराब रखने पर आरोपी को सजा*
सारंगपुर । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सारंगपुर जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी माखन को थाना तलेन के अपराध क्रमांक 304/20 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की जानकारी देते हुये मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने बताया है कि थाना तलेन पुलिस को दिनांक 19.10.20 को चौकी इकलेरा से अपराध क्रमांक 0/20 धारा 34 आवकारी एक्ट की एफआईआर असल कायमी हेतू पेश हुआ जिसमें घटना का विवरण था कि दिनांक 19.10.20 को ही प्रातः जब इकलेरा चौकी की पुलिस कस्बा भ्रमण में थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति प्रतिक्षालय के पास अवाडा मे अवैध शराब लिये खडा है मुखबिर की सूचना पर मुखबीर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा नाम पता पूछने पर अपना नाम माखन सिह पिता अजबसिह नायक उम्र 30 साल निवासी अवाडा का होना बताया जिसके पास में रखी सफेद कलर की प्लास्टिक की कुप्पी को सूघकर देखा तो कच्ची शराब की दुर्गध आ रही थी शराब रखने के लायसेंस का पूछा तो नही होना बताया आरोपी का यह क्रत्य 34 आबकारी एक्ट का दण्डनीय पाया जाने से आरोपी माखन सिह के कब्जे से एक ददसफेद कलर की प्लास्टिक की कुप्पी जिसमे 10 लीटर हाथ भटटी की कच्ची शराब कुल कीमती 1500 रूपये विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया । जप्तशुदा शराब चौकी लाकर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचरण हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया है।इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विक्रम चौहान सारंगपुर ने की है।
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