अवैध रूप से वन्यजीव सामग्री रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
मुखबिर की सूचना पर दिनांक 17 अगस्त 2020 को वन कर्मचारी, वन परीक्षेत्र जबलपुर, वन परीक्षेत्र पनागर जबलपुर व एन जी ओ वाइल्ड श्री दीपक जी की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त मनीष पसारी उम्र 37 वर्ष मकान नंबर 312 लाल कुआं हनुमानताल जबलपुर एवं अमित प्रजापति उम्र 27 वर्ष कईया मोहल्ला दमोह नाका हनुमान ताल के छोटे पसारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र गोहलपुर चौराहे के पास तलाशी लिए जाने पर चीतल सींग (सपोडिड डीयर) - 50 नग, इंद्रजाल 03 नग एवं अन्य सामग्री बरामद किए गए जो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3(1) एक भाग 4(ए) (5) अनुसूची 1 भाग 2(10) के वन्य प्राणी है। अभियुक्त द्वारा बिना कोई वैधानिक दस्तावेज के उक्त अवशेष एवं वन्य प्राणी वस्तु को विक्रय करने के उद्देश्य से अपने अभिरक्षा में रखना वन्य प्राणी संरक्षण 1972 धारा 2(11), 39,43,46,49b,50,51 का उल्लंघन किया गया। अभियुक्त द्वारा किया गया द्वारा किया गया कृत्य दंडनीय अपराध होने के फलस्वरूप वन अपराध प्रकरण क्रमांक 261/01 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पाये जाने से आरोपी मनीष पसारी, अमित प्रजापति को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान उमेश कुमार सोनी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के सामने पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन पेश किया शासन की ओर जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जमना प्रसाद ध्रुवे के द्वारा बताया गया कि आरोपीगण के फरार होने की पूर्ण संभावना हैं। जिससे समाज में विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन के व्यक्त किये गये तर्को से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण की जमानत निरस्त कर अपराधी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।
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